कोटा. केन्द्र सरकार की ओर से पुलिस को मिली रिकवरी क्रेन के खराब होने के मामले में बुधवार को स्थायी लोक अदालत में जनहित याचिका पेश की गई। एडवोकेट लोकेश सैनी ने आईजी, एसपी व जिला कलक्टर के खिलाफ याचिका पेश की। इसमें कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं के बाद वहां से वाहनों को हटाने के लिए शहर पुलिस को केन्द्र सरकार की ओर से रिकवरी क्रेन दी गई थी। इसका चालक नहीं मिलने से क्रेन खड़ी-खड़ी खराब हो गई।
याचिका में कहा कि सभी को पाबंद किया जाए कि वे क्रेन को जनहित में चालू करें। सैनी ने बताया कि अदालत ने सभी को नोटिस जारी कर 9 दिसम्बर को जवाब देने को कहा है।