कोटा. सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी को जबरन ले जाकर छेड़छाड़ करने के दो साल पुराने मामले में अदालत ने गुरुवार को आरोपित को 3 साल कठोर कैद की सजा से दंडित किया।
कोटा. सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी को जबरन ले जाकर छेड़छाड़ करने के दो साल पुराने मामले में अदालत ने गुरुवार को आरोपित को 3 साल कठोर कैद की सजा से दंडित किया। 15 वर्षीय किशोरी ने अपने परिजनों के साथ 22 अगस्त 2014 को सुल्तानपुर थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि वह कक्षा 10 वीं में पढ़ती है।
स्कूल जाते समय गांव का ही रहने वाला इरशाद उससे छेड़छाड़ करता है। फरवरी में भी स्कूल से आते समय वह उसे जबरन बाइक पर बैठाकर अमरपुरा की तरफ झाडि़यों में ले गया। वहां उससे छेड़छाड़ की। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेम कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने दोषी पाए जाने पर इरशाद को 3 साल कठोर कैद व 9 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।