बाल कल्याण समिति सदस्य मधुबाला शर्मा के अनुसार काउंसलिंग के दौरान किशोरी ने बताया कि उसकी उम्र १६ साल है। वह आठवीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी दोस्ती उसी के साथ पढऩे वाले एक लड़के से हो गई। दोनों के बीच गहरी दोस्ती होने के बाद लड़के ने उसे शादी का झांसा दिया। लड़का १२ मई को उसे बिना किसी को बताए अपने साथ मेघनगर ले गया। लड़का और लड़की वहां एक परिचित के घर रुके। किशोरी ने बताया कि जिस दिन वह कोटा से गई थी उस दिन उसका पेपर था, लेकिन वह परीक्षा देने नहीं गई और लड़के के साथ मेघनगर चली गई। पीछे से किशोरी के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। गुमशुदगी की भनक लड़के और उसके परिजनों को लगी तो उसके २ दिन बाद किशोरी को कोटा छोड़ दिया। कोटा आने के बाद किशोरी उसके परिजनों के साथ थाने पहुंची और घटना की जानकारी दी। १६४ के बयान में किशोरी ने बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। ऐसे में संरक्षण की आवश्यकता होने पर बालिका को अस्थाई आश्रय दिलाया गया है।
उधर पुलिस ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर बालिका को दस्तयाब किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।