scriptव्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज | The anticipatory bail of the accused is dismissed | Patrika News

व्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

locationकोटाPublished: Jul 14, 2020 12:23:13 am

Submitted by:

Mukesh

– व्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने व धमकाने का मामला

व्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

व्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

कोटा. रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र की पूनम कॉलोनी के एक व्यापारी से दस लाख रुपए की फिरौती मांगने व रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस द्वारा दोषी पाए गए तीन आरोपियों में से तीसरे आरोपी ने सोमवार को एडीजे न्यायालय क्रम संख्या-6 में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
पुलिस ने बताया कि पूनम कॉलोनी निवासी व्यापारी महेन्द्र सिंह जादौन की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासे के आधार पर पुलिस ने 26 सितम्बर 2019 को 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने व रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में भीमगंजमंडी थाने के हिस्ट्रीशीटर सतविन्दर सिंह उर्फ काजू सरदार, भीमगंजमंडी निवासी अमन सिंह उर्फ राजा सरदार व पुृरोहितजी की टापरी निवासी राहुल बैरवा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।
इस मामले की जांच वृताधिकारी संजय शर्मा ने की। जांच में उन्होंने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपों को सही मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मामले में तीसरे आरोपी भीमगंजमंडी थाने के हिस्ट्रीशीटर सतविन्दर सिंह उर्फ काजू सरदार ने न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की, जिसे न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया। सतविन्दर आदतन बदमाश है तथा शहर के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ ३० प्रकरण चल रहे है। इससे पूर्व रेलवे कॉलोनी पुलिस ने आरोपी अमन सिंह उर्फ राजा को गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि एक अन्य आरोपी राहुल बैरवा को जमानत मिल चुकी है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो