पीड़िता ने बताया कि शादी से पूर्व भी आरोपी उससे 2-3 बार बलात्कार कर चूका है। आरोपी उसके पिता व भाई को जान से मारने की धमकी देता था, इस डर पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार व छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। जहा न्यायलय ने आरोपी को बलात्कार के मामले में दोषमुक्त कर दिया। वहीँ छेड़छाड़ के मामले में तीन वर्ष के कठोर कारावास व 50 हज़ार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।