scriptगैर इरादतन हत्या के आरोपित को दस साल की सजा | The ten-year sentence for murder accused | Patrika News

गैर इरादतन हत्या के आरोपित को दस साल की सजा

locationकोटाPublished: Dec 02, 2016 08:25:00 pm

Submitted by:

shailendra tiwari

कोटा. इटावा थाना क्षेत्र में करीब 4 साल पहले हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे क्रम 4 अदालत ने शुक्रवार को आरोपित को दस साल कैद की सजा सुनाई।

कोटा. इटावा थाना क्षेत्र में करीब 4 साल पहले हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे क्रम 4 अदालत ने शुक्रवार को आरोपित को दस साल कैद की सजा सुनाई।

इटावा निवासी रामस्वरूप बैरवा ने 19 जुलाई 2012 को पुलिस को रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि उनके पड़ोसी बाबूलाल बैरवा ने किसी बात को लेकर उसके पिता रामकिशन के सिर पर लकड़ी से वार कर दिया। 
वह बीचबचाव करने आया तो उससे भी मारपीट कर मौके से भाग गया। उसके पिता को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान अगले दिन उनकी मौत हो गई। 

पुलिस ने हत्या की धारा जोड़कर 14 सितम्बर को अदालत में चालान पेश कर दिया था। एडीजे क्रम 4 अदालत की न्यायाधीश मंजू गौतम ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाए जाने पर आरोपित इटावा के अंजुम कॉलोनी निवासी बाबूलाल बैरवा को दस साल की सजा व 9500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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