वह बीचबचाव करने आया तो उससे भी मारपीट कर मौके से भाग गया। उसके पिता को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान अगले दिन उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की धारा जोड़कर 14 सितम्बर को अदालत में चालान पेश कर दिया था। एडीजे क्रम 4 अदालत की न्यायाधीश मंजू गौतम ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाए जाने पर आरोपित इटावा के अंजुम कॉलोनी निवासी बाबूलाल बैरवा को दस साल की सजा व 9500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।