कोटा

इस माह 18 वर्ष की आयु के युवा बनेंगे मतदाता

निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 21 दिसम्बर २०२० तक चलेगा। जिनकी आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और जो मतदाता बनने के योग्य है, उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे।

कोटाNov 26, 2020 / 12:08 pm

Jaggo Singh Dhaker

कोटा. प्रदेशभर में चलाए जा रहे मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम

निर्वाचन विभाग की ओर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 21 दिसम्बर 2020 तक चलेगा। जिनकी आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और जो मतदाता बनने के योग्य है, उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे।
कोटा. कोटा जिले में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवक-युवतियां मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकेंगे। उप जिला निवार्चन अधिकारी नरेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 21 दिसम्बर तक चलेगा। जिनकी आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और जो मतदाता बनने के योग्य है, उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अवधि में बूथ लेवल अधिकारी प्रतिदिन घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों का सत्यापन एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई त्रुटियों, विशेष योग्यजनों से संबंधित सूचना का संकलन करेंगें। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष तिथियां 29 नवम्बर, 6 दिसम्बर एवं 19 दिसम्बर को बूथ लेवल अधिकारी मतदान केन्द्रों का सुबह 9 से शाम 6 बजे तक उपस्थित रहेंगे एवं इन विशेष तिथियों में राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ को नाम जोडऩे, हटाने व प्रविष्टियों की शुद्धिकरण से संबंधित आवेदन फॉर्म दिये गए है।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्रारूप 6, प्रवासी भारतीयों के मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्रारूप 6 क, मतदाता सूचियों में नाम हटाए जाने के लिए आवेदन प्रारूप 7, मतदाता सूचियों में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन प्रारूप 8 तथा मतदाता सूचियों में प्रविष्टि को विधानसभा क्षेत्र के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानान्तरित करने के लिए आवेदन प्रारूप 8 क मतदाताओं की सुविधा के लिए लागू किए गए हैं।
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