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वीडियो बनाकर किशोरी को करता था ब्लैकमेल,अब भुगतेगा ये सज़ा

locationकोटाPublished: Aug 06, 2019 08:08:57 pm

Submitted by:

Suraksha Rajora

Pocso Court छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास, 5 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित

Three years jail imprisonment for molestation blackmailing

वीडियो बनाकर किशोरी को करता था ब्लैकमेल,अब भुगतेगा ये सज़ा

कोटा. पोक्सो न्यायालय ने किशोरी से छेड़छाड़ के करीब दो वर्ष पुराने मामले में आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।पुलिस ने बताया कि पीडि़त किशोरी ने 14 जुलाई 2017 को इटावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि उसके गांव का चेतन बैरवा उसे आए दिन परेशान व छेड़छाड़ करता है।
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बलात्कार की भी धमकी देता है, साथ ही मोबाइल पर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। जिससे वह तंग आ चुकी है। उसने बताया कि उसके पिता मजदूर हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
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पोक्सो न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ 8 गवाहों के बयान लेखबद्ध किए। न्यायालय ने गवाहों व बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया तथा निर्णय सुनाते हुए आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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