विशेष लोक अभियोजक धीरेन्द्रसिंह चौधरी ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 10 नवम्बर 2014 को आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगोद में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें उसने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी जिले के एक कस्बे के स्कूल में पढ़ती थी।
कोटाPublished: Mar 01, 2021 07:43:35 pm
shailendra tiwari
स्कूल की छुट्टी होने पर आरोपियों ने छात्रा को ऑटो में जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन ऑटो में अन्य बच्चे होने की वजह से वह सफ ल नहीं हो सके।
छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास