scriptस्कूल जाती बालिका से की थी ऐसी हरकत, अब भुगतेंगे ये सजा | Two-year rigorous imprisonment for two accused in molestation case | Patrika News

स्कूल जाती बालिका से की थी ऐसी हरकत, अब भुगतेंगे ये सजा

locationकोटाPublished: Mar 01, 2021 07:43:35 pm

Submitted by:

shailendra tiwari

स्कूल की छुट्टी होने पर आरोपियों ने छात्रा को ऑटो में जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन ऑटो में अन्य बच्चे होने की वजह से वह सफ ल नहीं हो सके।

छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास

छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास

कोटा. पोक्सो न्यायालय कम-4 ने नाबालिगछात्रा का अपहरण कर ले जाने व छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास व 11 हजार 100 रुपए प्रत्येक को जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक धीरेन्द्रसिंह चौधरी ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 10 नवम्बर 2014 को आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगोद में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें उसने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी जिले के एक कस्बे के स्कूल में पढ़ती थी।
स्कूल की छुट्टी होने पर आरोपियों ने छात्रा को ऑटो में जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन ऑटो में अन्य बच्चे होने की वजह से वह सफ ल नहीं हो सके। बाद में आरोपियों ने ऑटो का पीछा किया, जब उसकी बेटी ऑटो से उतरने लगी तो आरोपियों ने छेड़छाड़ कर जबर्दस्ती अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन उसके चिल्लाने पर लोग एकत्रित हो गए और आरोपी फरार हो गए।
इस मामले में न्यायालय ने आरोपी नरेश यादव निवासी शाहपुर बिहार, हाल निवासी कोटा ग्रामीण क्षेत्र तथा सुरेंद्र उर्फ सुलेंद्र कुमार यादव को तीन-तीन वर्ष के कारावास व 11 हजार 100 रुपए जुर्माने से दंडित किया।
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