इसमें कहा था कि महेश ने पारिवारिक आवश्यकता बताते हुए उनकी दुकान एसएमएस ज्वैलर्स से 40550 रुपए के आभूषण खरीदे थे। इसकी एवज में उन्होंने 10 जन 2009 को इसी राशि का चेक दिया, जो बैंक में पर्याप्त राशि नहीं होने से अनादरित हो गया।
इस मामले में एनआई एक्ट क्रम तीन अदालत ने महेश कुमार शर्मा को चेक अनादरण का दोषी मानते हुए 2 साल के साधारण कारावास से दंडित किया है। साथ ही, उन्हें 70 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि चुकाने के भी आदेश दिए हैं। क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।