जिन आवासीय योजनाओं में रहने लायक सुविधाएं नहीं हैं, उनमें निर्धारित अवधि में आवास का निर्माण नहीं करने पर जुर्माना राशि की वसूली की जाती है। जुर्माना राशि जमा कराने के बाद ही भवन निर्माण स्वीकृति मिलती है। कई योजनाओं में दस साल से पहले भूखंड का बेचान करने पर भी पेनल्टी का प्रावधान है। ऐसे में बहुत से भूखंड क्रेता न्यास की योजनाओं में भूखंड क्रय करके फंस गए हैं।
– राजेश जोशी, सचिव, नगर विकास न्यास