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मकान की साइज देखकर वसूल होगा शुल्क

locationकोटाPublished: May 31, 2019 01:10:40 am

Submitted by:

Anil Sharma

कोटा. नगर निकायों में अब घर-घर कचरा संग्रहण योजना में लोगों को घरों से कचरा उठाने की एवज में प्रतिमाह शुल्क देना होगा। यह शुल्क आवासीय मकानों पर साइज के अनुसार दस से पचास रुपए तक होगा।

कोटा. नगर निकायों में अब घर-घर कचरा संग्रहण योजना में लोगों को घरों से कचरा उठाने की एवज में प्रतिमाह शुल्क देना होगा। यह शुल्क आवासीय मकानों पर साइज के अनुसार दस से पचास रुपए तक होगा। वहीं व्यावसायिक भवनों से यही शुल्क उनके उत्पादों के उपयोग एवं कचरा संग्रहण के अनुसार वसूला जाएगा, जो सौ रुपए से पांच सौ रुपए प्रतिमाह तक हो सकता है।
सरकार बीते छह माह से शुल्क वसूलने की तैयारी में थी, लेकिन पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव होने से फैसला नहीं हो पाया। अब स्वायत्त शासन विभाग ने शुल्क वसूली को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। शुल्क नहीं देने या नियमों की पालना नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा है।
निगम की ओर से घर-घर कचरा संग्रहण योजना चल रही है। घरों के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी ऑटो टिपर व अन्य संसाधनों से कचरा संग्रहण किया जाता है। अब तक लोगों को घर एवं दुकानों से कचरा संग्रहण का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब विभाग ने इस पर भी शुल्क लगा दिया है। पालिका ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
इन पर भी होगा जुर्माना
नए प्रावधानों में विभाग ने कई कृत्यों पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा है। इनमें खुले में थूकने, शौच करने से लेकर खुले में कचरा व गौबर फैलाने, रास्तों में पशुओं को बांधने, कचरे को सही तरीके से जमा नहीं करने, निर्माण सामग्री का मलबा सरकारी जमीन पर फैलाने, पोस्टर चिपकाने, रोड कटिंग, कचरा जलाने जैसी कई चीजों पर अब जुर्माना भी लग सकता है। इसके लिए विभाग ने पचास रुपए से लेकर अलग-अलग कृत्यों पर दो हजार रुपए तक का जुर्माना तय किया है।
दो सफाई समितियों की बैठक आज
एनजीटी के आदेश पर शहर में घर-घर कचरा संग्रहण करने के दौरान गीला और सूखा कचरा अलग-अलग संग्रहित किया जाएगा। माहपौर महेश विजय, उप महापौर सुनीता व्यास व आयुक्त नरेन्द्र गुप्ता के साथ इस मसले को लेकर गुरुवार को करीब एक घंटे बैठक चली। अब दो सफाई समिति की संयुक्त बैठक शुक्रवार सुबह ११ बजे महापौर के चैम्बर में होगी। इसमें सफाई शुल्क समेत अन्य मसलों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के निर्णयों की पालना की रिपोर्ट एनजीटी को देनी होगी।
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