नए प्रावधानों में विभाग ने कई कृत्यों पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा है। इनमें खुले में थूकने, शौच करने से लेकर खुले में कचरा व गौबर फैलाने, रास्तों में पशुओं को बांधने, कचरे को सही तरीके से जमा नहीं करने, निर्माण सामग्री का मलबा सरकारी जमीन पर फैलाने, पोस्टर चिपकाने, रोड कटिंग, कचरा जलाने जैसी कई चीजों पर अब जुर्माना भी लग सकता है। इसके लिए विभाग ने पचास रुपए से लेकर अलग-अलग कृत्यों पर दो हजार रुपए तक का जुर्माना तय किया है।
एनजीटी के आदेश पर शहर में घर-घर कचरा संग्रहण करने के दौरान गीला और सूखा कचरा अलग-अलग संग्रहित किया जाएगा। माहपौर महेश विजय, उप महापौर सुनीता व्यास व आयुक्त नरेन्द्र गुप्ता के साथ इस मसले को लेकर गुरुवार को करीब एक घंटे बैठक चली। अब दो सफाई समिति की संयुक्त बैठक शुक्रवार सुबह ११ बजे महापौर के चैम्बर में होगी। इसमें सफाई शुल्क समेत अन्य मसलों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के निर्णयों की पालना की रिपोर्ट एनजीटी को देनी होगी।