विवाह में कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लघंन, जुर्माना लगाया
कोटाPublished: Nov 26, 2020 11:53:55 am
कोविड संक्रमण के कारण राजस्थान में धारा 144 लागू है। बिना सक्षम स्वीकृति कोई भी जुलूस, बिन्दौरी या अन्य गतिविधि अनुमत नहीं है। इस बीच कोटा शहर में देर रात तक पटाखे चले, इसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
कनवास उपखंड में 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
कोटा. शादी समारोह में कोविड-19 के नियमों का उल्लघंन करने व पटाखे चलाने पर कोटा जिले के कनवास उपखंड में 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं कोटा शहर में देर रात तक पटाखे चले, इसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। कई जगह शादी समारोह में भीड़ नजर आई।
कनवास उपखण्ड अधिकारी राजेश डागा ने बुधवार को अनुमत विवाह समारोह स्थल मामा बस्ती में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दिनेश सांवलिया के परिवार में विवाह के दौरान मास्क एवं सामाजिक दूरी की पालना नहीं करना पाया गया।
उन्होंने समारोह में बिना मास्क के होने एवं सामाजिक दूरी की पालना न करने व पटाखे जलाने पर विवाह आयोजक दिनेश सांवलिया से राज्य सरकार के नियमों के तहत 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने समारोह में उपस्थित सभी जनों को मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी की पालना के लिए पाबंद किया। उन्होंने लोगों से आव्हान किया कि सम्पूर्ण राजस्थान में धारा 144 लागू है। बिना सक्षम स्वीकृति कोई भी जुलूस, बिन्दौरी या अन्य गतिविधि अनुमत नहीं है। उन्होंने विवाह समारोह की विडियोग्राफी करवाने के लिए आयोजकों को पाबन्द किया। इस अवसर पर निरीक्षण में तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा एवं तहसील कार्यालय का स्टॉफ शामिल रहा।