Read More बिजली बिल जमा करने पर 5 प्रतिशत तक की छूट यहां कोई भी व्यक्ति, राजकीय कर्मचारी और आमजन आवाजाही नहीं कर सकेंगे। कफ्र्यू क्षेत्र के अलावा भारत सरकार एवं राÓय सरकार के कार्यालयों में किस कार्मिक की उपस्थिति किस दिन होगी, इसके स्पष्ट आदेश संबंधित कार्यालाध्यक्ष जारी करेंगे। इस प्रारूप में कार्मिक का नाम, पद एवं पता, मोबाइल नम्बर, कार्य दिवस एवं समय अंकित करना होगा। जिला कलक्टर के आदेशानुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष इस आदेश को जारी करते समय यह ध्यान रखेंगे कि कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र का कोई भी अधिकारी एवं कार्मिक कायालय नहीं आए। शेष अधिकारियों एवं कार्मिकों को आवश्यकतानुसार बुलाया जाए। संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक आवागमन के समय उनके कार्यालय अधिकारी की ओर से जारी आदेश की प्रति एवं पहचान का प्रमाण अपने साथ रखेंगे।