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बिना अनुमति के अब कार्मिक भी नहीं जा पाएंगे दफ्तर

locationकोटाPublished: Apr 20, 2020 09:18:06 pm

Submitted by:

Jaggo Singh Dhaker

कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र में कड़ी सख्ती रहेगी
 

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कोटा. कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों एवं कफ्र्यू के अलावा क्षेत्रों के लिए जिला कलक्टर ओम कसेरा ने नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं। कफ्र्यू वाले क्षेत्र में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अखबार का वितरण किया जाएगा। दूध सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे के मध्य वितरित किया जाएगा। कफ्र्यू वाले शहरी क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक शहर कोटा की ओर से मेडिकल स्टोर की दुकानों खोलने के लिए समय के अनुसार 4 स्लोट तैयार किए जाएंगे। इसमें दिनांक और समय अंकित किया जाएगा और इसी के अनुसार दुकानें खोलना सुनिश्चित किया जाएगा।
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यहां कोई भी व्यक्ति, राजकीय कर्मचारी और आमजन आवाजाही नहीं कर सकेंगे। कफ्र्यू क्षेत्र के अलावा भारत सरकार एवं राÓय सरकार के कार्यालयों में किस कार्मिक की उपस्थिति किस दिन होगी, इसके स्पष्ट आदेश संबंधित कार्यालाध्यक्ष जारी करेंगे। इस प्रारूप में कार्मिक का नाम, पद एवं पता, मोबाइल नम्बर, कार्य दिवस एवं समय अंकित करना होगा। जिला कलक्टर के आदेशानुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष इस आदेश को जारी करते समय यह ध्यान रखेंगे कि कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र का कोई भी अधिकारी एवं कार्मिक कायालय नहीं आए। शेष अधिकारियों एवं कार्मिकों को आवश्यकतानुसार बुलाया जाए। संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक आवागमन के समय उनके कार्यालय अधिकारी की ओर से जारी आदेश की प्रति एवं पहचान का प्रमाण अपने साथ रखेंगे।
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