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किसानों का भुगतान न करने पर 2014 में जारी वारण्ट लागू न करने की होगी जांच

locationकुशीनगरPublished: Dec 21, 2017 09:46:59 pm

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पडरोना चीनी मिल मालिकों के खिलाफ जारी वारंट की तामील न होने पर दिये जांच के आदेश।

Sugar Mill Padrauna

चीनी मिल पडरौना

इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने पडरौना चीनी मिल कुशीनगर के मालिकों के खिलाफ 2014 में जारी गिरफ्तारी वारण्ट लागू न करने की जांच का निर्देश दिया है।


कोर्ट ने मुख्य सचिव को वारण्ट आदेश का लागू न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने तथा 30 जनवरी 18 को कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान न करने पर कोर्ट ने मिल मालिकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया है।
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अधिकारियों की मिलीभगत के चलते आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टण्डन तथा न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खण्डपीठ ने प्रभुनाथ चैरसिया व 118 किसानों की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्य सचिव देखे कि जिले के अधिकारियों ने तीन साल तक वारण्ट लागू क्यों नहीं किया। सुनवाई 30 जनवरी को होगी।
जमीन बिक्री मामले में आरबी लाल को राहत, आदेश सुरक्षित
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नैनी स्थित कष्षि विश्वविद्यालय की जमीन को बगैर शासन की अनुमति के बेचने के मामले में आर.बी लाल, कुलपति शुआट्स को फिलहाल राहत दी है। गिरफ्तारी पर रोक के खिलाफ उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया तथा कहा कि निर्णय आने तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाय।
यह आदेश न्यायमूर्ति बी.के नारायण व न्यायमूर्ति विजय लक्ष्मी की खण्डपीठ ने आर.बी लाल की याचिका पर दिया है। कई दिनों की बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित कर दिया। प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता विनोद कान्त व एजीए सगीर अहमद ने याचिका का विरोध किया तथा कहा कि कष्षि विश्वविद्यालय की डांडी, अरैल स्थित जमीन गलत तरीके से बेच दी गयी है तथा यीशू दरबार ट्रस्ट के नाम कर दिया गया है। याची के खिलाफ मुकदमा थाना नैनी में 11 दिसम्बर 17 को दर्ज कराया गया है।
by Prasoon Pandey

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