लाभार्थी को योजना का संचालन हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार ऐडेड बैंक खाता संख्या होना आवश्यक है। निगम की संचालित मार्जिन मनी व टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति इसके पात्र नहीं होंगे। आय प्रमाण-पत्र व निवास प्रमाण-पत्र तहसीलदार स्तर से ही मान्य होगा। उन्होनें कहा कि उपरोक्त अर्हताएं रखने वाले इच्छुक युवक व युवतियां जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।