scriptटर्म लोन योजना हेतु 15 दिसम्बर तक करें आवेदन | Apply for term loan scheme by 15 December | Patrika News

टर्म लोन योजना हेतु 15 दिसम्बर तक करें आवेदन

locationलखीमपुर खेरीPublished: Nov 23, 2019 09:56:52 am

लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जनपद लखीमपुर खीरी का मूल निवासी हो।

टर्म लोन योजना हेतु 15 दिसम्बर तक करें आवेदन

टर्म लोन योजना हेतु 15 दिसम्बर तक करें आवेदन

लखीमपुर-खीरी. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेन्द्र कुमार ने बताया कि उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित टर्मलोन योजना अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन) के बेरोजगार युवक व युवतियों के सर्वागीण विकास व स्वरोजगार के उद्देश्य से न्यूनतम एक लाख व अधिकतम 20 लाख रुपये तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एण्ड टेक्निकल ट्रेड स्माल विजनेस आर्टिकल एवं सर्विस सेक्टर) हेतु छह प्रतिशत तक वार्षिक दर पर ऋण की वापसी पांच वर्षो में 20 त्रैमासिक किश्तों में की जायेगी। उन्होनें योजना की पात्रता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जनपद लखीमपुर खीरी का मूल निवासी हो। सभी श्रोतों से वार्षिक आय शहरी क्षेत्र हेतु एक लाख बीस हजार एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 98 हजार रुपये से अधिक न हो।

लाभार्थी को योजना का संचालन हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार ऐडेड बैंक खाता संख्या होना आवश्यक है। निगम की संचालित मार्जिन मनी व टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति इसके पात्र नहीं होंगे। आय प्रमाण-पत्र व निवास प्रमाण-पत्र तहसीलदार स्तर से ही मान्य होगा। उन्होनें कहा कि उपरोक्त अर्हताएं रखने वाले इच्छुक युवक व युवतियां जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

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