सिर्फ 10 हजार ही कर सकेंगे खर्च अब हर प्रत्याशी एक दिन में सिर्फ 10 हजार रुपये ही खर्च कर सकेगा और इतना ही डोनेशन (चंदा) ले सकेगा। पहले यह की राशि 20 हजार रुपये प्रतिदिन थी। आयोग के इस निर्देश के बाद प्रत्याशी चुनाव में पैसा पानी की तरह नहीं बहा सकेंगे। चुनाव आयोग का यह निर्देश उपचुनाव के प्रत्याशियों पर लागू होगा। इतना ही नहीं प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय पर होने वाले खर्च पर भी आयोग की नजर रहेगी।
नाश्ता-पानी कराना भी पड़ सकता है महंगा कार्यालय पर सहयोग के रूप में कुर्सियां डलवा देना कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ते की व्यवस्था करना भी प्रत्याशी पर भारी पड़ सकता है। प्रत्याशी सहयोग के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री का खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जुड़ेगा।
चेक किए जाएंगे चुनाव सामग्री वाले वाहन अब से आचार संहिता के दौरान बैरिकेडिंग कर सिर्फ प्रत्याशियों के वाहनों की चेकिंग नहीं होगी। बल्कि सरकारी कार्य में लगे वाहन भी चेक किये जाएंगे। पहले चुनाव कार्य में लगे वाहनों पर स्टीकर देखकर उनकी तलाशी नहीं होती थी।
उपचुनाव के लिए नहीं आया कोई निर्देश हालांकि जिले की निघासन विधानसभा से विधायक रामकुमार वर्मा की आकस्मिक मृत्यु के कारण निघासन सीट रिक्त हुई थी। इस सीट पर सभी दल की नजर लगी हुई है। सभी दलों के दावेदार क्षेत्र में भ्रमण कर जनसंपर्क करने में जुटे हैं। लेकिन अभी तक आयोग की ओर से उपचुनाव को लेकर कोई निर्देश नहीं आया है।