अवशेष जलाया तो खैर नहीं उप कृषि निदेशक एलबी यादव ने बताया कि प्रतिबंध के बाद भी किसान खेतों में फसल अवशेष जला रहे हैं। जबकि लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर किसानों से फसल अवशेष न जलाने की अपील की जा रही है। लेकिन फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उप कृषि निदेशक ने बताया कि विभाग के कर्मचारियों को इसकी निगरानी में लगाया गया है। यह कर्मचारी तहसीलों में डीएम के निर्देश पर गठित टीम में तहसीलदार, थाना अध्यक्ष उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी और कृषि विभाग के सहायक शामिल है। यह टीमें गांव में लगातार भ्रमण कर रही हैं। डीडी कृषि ने बताया कि जो लोग पराली जलाते पाये गये थे, उनको नोटिस जारी कर जुर्माना वसूला जा रहा है। डीएम शैलेन्द्र सिंह ने पराली न जलाने को लेकर सख्त निर्देश दिया है। वहीं डीडी ने बताया कि यदि कोई किसान पराली जलाते पाया गया, तो उसे कृषि विभाग की योजनाओं का किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।
पराली जलाने पर देना होगा इतना जुर्माना उप कृषि निदेशक एलबी यादव ने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर किसानों को जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि भूमि का क्षेत्रफल 2 एकड़ से कम होने पर 2500 रुपये, दो एकड़ से 5 एकड़ तक होने पर 5000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा भूमि का क्षेत्रफल 5 एकड़ से अधिक होने की दशा में 15000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।