जानकारी के अनुसार खीरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला हनिया टोला निवासी अनूप सिंह पुत्र नरेश सिंह 2 जुलाई दिन सोमवार की दोपहर किसी काम से लखीमपुर आए थे। इसी दौरान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हेलमेट अभियान के तहत सदर कोतवाली क्षेत्र की चौकी रोडवेज के अंतर्गत सौजन्या चौराहे पर पिता पुत्र की बाइक यूपी 31 एएल 5508 रोक लिया गया। जिसके बाद चालान काट रहे दरोगा जी ने हेलमेट न लगाने पर अनुप सिंह का चालान भर दिया।
अनूप की मानें तो उन्होंने दरोगा से सिख समाज को पगड़ी होने के कारण हेलमेट न लगाने की छूट मिलने की बात कही। इसके बावजूद दरोगा ने उनकी एक न सुनी और चालान काट दिया। जिसके पिता-पुत्र लखीमपुर में अपना काम निपटा कर वापस अपने घर चले गए। 3 जुलाई को पिता-पुत्र उच्चाधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने वापस लखीमपुर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों को अपनी आप बीती बताई। इस मामले पर सीओ सिटी आरके वर्मा ने बताया कि हेलमेट सभी के लिए अनिवार्य है। सिख समाज के लोगों को क्या छूट मिली है। उससे वह अनभिज्ञ हैं। उन्होंने पत्रकार से किसी विधि विशेषज्ञ से बात करने की बात कही। वहीं विधि विशेषज्ञ एडवोकेट राजीव अग्निहोत्री ने बताया कि 129 (1) एमबी एक्ट में सिख समाज के लोगों को हेलमेट न लगाने की छूट दी गई है। इसके बाबजूद अगर कोई दरोगा ऐसा करता है तो उस पर पुलिस के उच्चाधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए।