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Lakhimpur kheri Violence : अभी जेल में ही रहेगा मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

locationलखीमपुर खेरीPublished: Nov 16, 2021 03:04:42 am

Submitted by:

Hariom Dwivedi

Lakhimpur kheri Violence- जिला जज मुकेश मिश्र ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। लखीमपुर-तिकुनिया में भड़की हिंसा के बाद से आशीष जेल में बंद है, जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, सोमवार कोर्ट ने केस डायरी, अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्य देखने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया

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लखीमपुर खीरी. Lakhimpur kheri Violence- तिकुनिया हिंसा मामले में गिरफ्तार केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को कोर्ट से बढ़ा झटका लगा है। जिला जज मुकेश मिश्र ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। सोमवार को दिन में दो घंटे तक बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम को केस डायरी, अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्य देखने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुना दिया गया।
पुलिस ने लखीमपुर-तिकुनिया हिंसा मामले की रिपोर्ट कोर्ट के साथ ही बैलिस्टिक रिपोर्ट भी पेश की गई। बचाव पक्ष की ओर से जमानत दिए जाने को लेकर अदालत के सामने कई तर्क रखे गए। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्‍ता अरविंद त्रिपाठी ने अपना पक्ष रखा।
तीन अक्टूबर को भड़की थी हिंसा
तीन अक्टूबर को लखीमपुर की तिकुनिया में हुई हिंसक झड़प में चार किसानों, तीन बीजेपी कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। मामले के कई वीडियो सामने आये, जिसमें एक थार जीप कुछ किसानों को रौंदती हुई दिख रही थी। यह थार जीप मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की थी। एफआईआर में किसानों ने आशीष मिश्रा को घटना का मुख्‍य आरोपी बनाया था। मामले में पुलिस आशीष मिश्रा, आशीष पांडेय और लवकुश राना समेत कुछ अन्‍य लोगों को गिरफ्तार किया था।
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