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एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए शासन ने मांगे आवेदन, लोगों के चेहरों पर आई खुशी

locationलखीमपुर खेरीPublished: Aug 11, 2019 08:50:07 pm

Submitted by:

Neeraj Patel

शासन की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना ‘एक जनपद एक उत्पाद‘ के अन्तर्गत शासन ने इच्छुक जनपद के नवयुवकों, नवयुवतियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए।

one district one product yojana scheme in Lakhimpur kheri

एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए शासन ने मांगे आवेदन, लोगों के चेहरों पर आई खुशी

लखीमपुर-खीरी. शासन की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना ‘एक जनपद एक उत्पाद‘ के अन्तर्गत शासन द्वारा जनपद हेतु चयनित जनजातिय शिल्प (थारू क्राफ्ट) से सम्बन्धित स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक जनपद के नवयुवकों, नवयुवतियों को इकाई स्थापना हेतु वित्तपोषित किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त आशय की जानकारी उपायुक्त उद्योग मनोज कुमार चैरसिया ने दी।

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इस योजना की पात्रता और शर्तो के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ-साथ उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। योजना के अंतर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में चयनित एक जनपद एक उत्पाद (थारू क्राफ्ट) इकाईयों को वित्तपोषित की सुविधा अनुमन्य होगी। सामान्य जाति के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी हेतु परियोजना लागत का 05 प्रतिशत स्वयं का अंश लगाना होगा।

योजना के अन्तर्गत 25 लाख रुपए तक की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 06.25 लाख रुपए, जो कम हो, की मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 25 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की परियोजना लागत की इकाईयों हेतु धनराशि 06.25 लाख रुपए अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 50 लाख से अधिक एवं 150 लाख रुपए तक की परियोजना लागत की इकाईयों हेतु 10 लाख रुपए अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी, के रूप में देय होगी। 150 लाख रुपए से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम 20 लाख रुपए जो कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। इसके साथ ही बताया कि आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य द्वारा संचालित अन्य किसी स्व-रोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।

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आवेदक अथवा उसके किसी परिवार के अन्य सदस्य द्वारा योजनान्तर्गत केवल एक ही बार लाभान्वित किया जा सकता है। उक्त योजनान्तर्गत पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि आगामी 24 अगस्त निर्धारित है। योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, राजापुर, लखीमपुर-खीरी से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी एवं निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए पूर्ण आवेदन पत्र आगामी 24 अगस्त तक जमा कर सकते है।

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