दिए गए यह दिशा निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु जारी दिशा-निर्देश पुस्तिका निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार संग्रह (फरवरी 2019) में व्यवस्था की गई, कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों के समस्त भुगतान हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोला जाएगा जो स्वयं, अपने निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है, लेकिन कोई भी उम्मीदवार परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से बैक खाता नहीं खोला जाना चाहिए।
नामांकन से पहले खुलवाना होगा बैंक खाता
बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है, खाते सहकारी बैकों सहित किसी भी बैक या डाक घरों में खोले जा सकते हैं। उम्मीदवार के विद्यमान बैंक खाते को इस परियोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाना है। क्योकिं निर्वाचन का उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार का एक अलग खाता होना अनिवार्य है। उक्त पृथक बैंक खाते नामाकंन तिथि के पूर्व खोले जाने अनिवार्य होंगे।
इसके साथ ही उन्होंने आयोग द्वारा निर्धारित उक्त व्यवस्था का अनुसरण करते हुए आप सभी दलों के द्वारा खड़े हो रहे उम्मीदवार के पृथक बैंक खाता नामाकंन तिथि के पूर्व अवश्य खोलने हेतु समस्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों से अनुरोध किया है।