डीएम ने जारी की चेतावनी शासन के निर्देश पर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने चेतावनी जारी की है। डीएम ने कहा है कि अगर कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) नहीं ली तो नवंबर माह का उनका वेतन रोक दिया जाएगा। न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के संबंध में डीएम ने समस्त सरकारी विभागों के अधिकारियों को शक्त निर्देश जारी किए हैं। न्यू पेंशन स्कीम का फॉर्म भरने के लिए कर्मचारियों को अब 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।
नहीं जारी हो सके PRAN Number आपको बता दें कि पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर कई कर्मचारी संगठनो ने आंदोलन का ऐलान किया था कि उन्हें न्यू पेंशन स्कीम नहीं बल्कि पुरानी पेंशन ही चाहिए। हाल ही में डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बात सामने आई थी कि तमाम कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम के लिए अभी फार्म नहीं भरा है। जिसकी वजह से उन्हें प्रान नम्बर (PRAN Number) नहीं जारी हो सका है। जबकि इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा कई बार निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं।
New Pension System में होना है यह काम पेंशन निदेशालय के निर्देश के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (New Pension System) के तहत डीसीआई खातों में उपलब्ध धनराशि का प्रान में स्थानांतरण, प्रान आवंटन की कार्रवाई और एनपीएस (NPS) के संबंध में कार्य कराया जाना है। डीएम ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अंतरिम व्यवस्था में खुले डीसीआई खाते धनराशि स्थानांतरण के क्रम में सेवनिवृत्त, मृत्यु त्याग पत्र, स्थानांतरण हुए डीसीआई खाते के संबंध में अलग से कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।
तीन दिन का दिया समय डीएम ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अंतरिम व्यवस्था में खुले एसबीआई खाते की धनराशि स्थानांतरित हो त्याग पत्र स्थानांतरण के संबंध में अलग से कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इनकी प्रति संलग्न कर 3 दिन के अंदर कार्रवाई करते हुए कोषागार कार्यालय में उपलब्ध कराएं। यह न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों की बेसिक पे और डीए को जोड़कर बने योग में 10% की कटौती की जाएगी। यह कटा हुआ पैसा सरकार द्वारा कर्मचारियों के प्रान परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (Permanent Retirement Account Number) खाते में भेज दिया जाएगा। जो उनके फंड में जुड़ता रहेगा।