इतना ही नहीं यदि दोबारा ऐसी घटना की जानकारी मिलती है। तो उस पर शासन से मिलने वाली योजनाओं से वंचित करने का प्रावधान भी रखा गया है। अब तक जिले के लाभभग 129 किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। जबकि कई किसानों पर जुर्माना भी किया गया है। किसानों से जिला प्रशाशन ने अपील की है कि किसान किसी भी हालत में पराली न जलाएं और कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर पराली को खेत मे ही सड़ाकर खाद के रूप में प्रयोग करें।