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पूर्व सपा जिलाध्यक्ष समेत दो के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

locationललितपुरPublished: May 28, 2019 03:12:54 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

जिलाध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह ने पूर्व सपा जिलाध्यक्ष आल्हा प्रसाद निरंजन और उनके भाई का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की

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पूर्व सपा जिलाध्यक्ष समेत दो के शस्त्र लाइसेंस निरस्त

ललितपुर. जिलाध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह ने पूर्व सपा जिलाध्यक्ष आल्हा प्रसाद निरंजन और उनके भाई का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की। आल्हा प्रसाद निरंजन व अतर सिंह के बीच किसी बात पर आपसी विवाद हुआ। उनके पास शस्त्र होने की आशंका के चलते जिला मजिस्ट्रेट मानवेन्द्र सिंह ने भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17(3) के तहत दोनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए।
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यह है पूरा मामला

एक जमीनी विवाद में पूर्व सपा जिला अध्यक्ष आहा प्रसाद निरंजन और उनके भाई अतर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाई कैलाश और उनके पुत्र हरि ओम निरंजन पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की नियत से फायर किया था। इस संबंध में उनके भाई ने दोनों भाइयों के खिलाफ मामला पंजीकृत कराया था। पूर्व सपा जिला अध्यक्ष अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं, जिसके परिपेक्ष में यह कार्रवाई की गई।
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