हरिजन एक्ट का मुकदमा चलाया इस मामले में पीड़ित सूरज भान यादव का कहना है कि सरकार की जन हितेषी खेत तालाब योजना के अंतर्गत उसने अपना और अपनी मां का गांव में ही खेत तालाब बनवाया था। तालाब बनने के बाद उसका पेमेंट करवाने के एवज में विभागीय कर्मचारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार द्वारा प्रति तालाब 40 हजार की रिश्वत मांगी गई। सूरज भान ने बताया कि मां के खाते में एक किस्त ट्रांसफर करने के बाद लाभार्थी वह रिश्वत के पैसे मांगने आया जबकि उक्त इंस्पेक्टर पहले ही 40 हजार रुपये ले चुके हैं। जब इंस्पेक्टर राकेश कुमार को अपनी असलियत सामने आने का डर सताने लगा तो उसने पीड़ित के खिलाफ हरिजन एक्ट का मामला पंजीकृत करवाकर उसकी मां की आवाज दबाने की कोशिश की। इस के संबंध में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया।
वहीं गजेंद्र यादव ने कहा कि भूमि संरक्षण विभाग नख से शिख तक रिश्वत की दलदल में डूबा हुआ है। इसी विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा सूरजभान पर मामला दबाने के लिए फर्जी हरिजन एक्ट का मुकदमा लगाया गया, जिसकी हम निष्पक्षता से जांच की जाएगी।