पीसीएफ केंद्र प्रभारी दिव्यांशु शर्मा ने अपर जिला अधिकारी योगेंद्र बहादुर के निर्देश पर उर्द व्यापारी आलोक कुमार जैन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उन्होंने तहरीर देकर सदर कोतवाली पुलिस को अवगत कराया कि जनपद में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में उर्द एवं मूंगफली का क्रय 6 क्रय केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त क्रय केंद्रों में से बार मंडी क्रय केंद्र पर क्रय किया गया लेकिन उर्द मानक के अनुसार न होने पर सरकार ने उसे वेयरहाउस पर रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन के बाद व्यापारी आलोक जैन खजुरिया ने धमकी भरे लहजे में ठकेदार से बात की, जिसकी रिकार्डिंग कर ली गई।
धारा 506 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज रिकार्डिंग में खजुरिया ने स्वीकारा है कि उन्होंने उक्त माल को उठाकर क्रय केंद्रों पर तोल करवाया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व में उन्होंने किसानों से उर्द खरीदा था और किसानों से नामे से वेयरहाउस भेजा था। मामले की जांच में मुनीम मनोहर पंथ ने बताया कि उड़द खरीद का कार्य कर खजुरिया किसानों के नाम पर बिक्री करते थे। धोखाधड़ी और सरकारी योजना का दुरुपयोग करने के लिए व्यापारी खजुरिया पर धारा 506 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
3 अन्य क्रय केंद्र पहले से ही बंद बता दें कि आलोक खजुरिया ने मई 2018 में गेहू क्रय केंद्र खोला था। इसमें पाई गई अनियमितताओं के चलते जिला प्रशासन ने इसे बंद करवा दिया था। इसके अलावा जनपद में पहले ही 3 अन्य उड़द क्रय केंद्रों को अनियमितता के चलते बंद करवा दिया गया है।