जिलाधिकारी ने कहा सभी समुदाय, सभी धर्म और सभी वर्गों के लोग अपने अपने घरों में रहकर त्योहार मनाएं। धार्मिक स्थलों में सभी का एकत्रित होना पूरी तरह बंद कर दिया गया है और यदि कोई नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुई पूरे जनपद में धारा 144 लागू है। किसी भी स्थिति में 5 लोगों का एक साथ एकत्रित होना उचित नहींय़ जिस पर शासन प्रशासन द्वारा रोक भी लगाई गई है। इस के मद्देनजर सामाजिक त्योहारों को मनाने पर भी बैन लगा दिया गया है।
वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार विजेता ने बताया की सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कानून पूरी तरह मुस्तैद है और यदि नियम का पालन नहीं किया जाता और आदेशों का उल्लंघन होता है तो पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। आगामी जो त्योहार हैं लोग अपने घरों में मनाएं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा चर्च आदि में एकत्रित होकर त्योहार मनाना पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। यदि कोई व्यक्ति कोई धर्म में कोई समाज इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।