घर में घुसकर किया गाली-गलौज, और… राम मोहन ने बताया कि इसके बाद भी अरविंद पुन: जबरन उसके घर में घुस गया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 452, 504, 506, 354 तथा 12 पास्को एक्ट में मामला पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जातिसूचक गालियां देकर की मारपीट एक अन्य मामले में महिला उत्पीडऩ का सामने आया है, जहां महिला ने अपने साथ जातिसूचक शब्दों से गाली-गलौज कर अपमानित करने तथा मारपीट का आरोप एक व्यक्ति पर लगाया है। जनपद के थाना गिरार के अंतर्गत ग्राम धोरी सागर निवासी कुंवर बाई पत्नी मूंगा अहिरबार ने पुलिस को एक तहरीर देकर अवगत कराया कि उसी गांव के लखनलाल तथा भागीरथ पुत्रगण बहोरे यादव ने एक राय होकर गांव के बाहर ग्राम किशनपुरा मजरा धोरीसागर में उसकी दुकान के सामने जाति ***** शब्दों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और जब उनकी गाली-गलौज का विरोध किया तो उन्होंने मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर धारा 323, 504, 506 व 3(2) एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है, जो भी सामने आएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।