ऐसा नहीं है कि जनपद में पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत नहीं किए जाते हां मगर इतना जरूर है कि अब अपराधियों में कानून का खौफ दिखाई नहीं देता और शायद यह सब अपराध उसी कारण कहीं ना कहीं जन्म ले रहे हैं । हाल ही में ताजा मामला थाना जाखलौन के अंतर्गत एक गांव में सामने आया है जहां एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को किसी काम के बहाने घर के अंदर बुलाया जाता है और वहां पहले से मौजूद एक व्यक्ति दरवाजा बंद कर उसका मुंह बंद कर लेता है तथा जबरन बलात्कार का प्रयास किया जाता है।
जिस के संबंध में पीड़ित नाबालिग किशोरी ने थाना जाखलौन पुलिस को एक तहरीर भी दी थी जिस में उसने बताया है कि उसी गांव के निवासी सुवती यादव पत्नी जीतू यादव व जीतू यादव के साथ संदीप खटीक आदि ने एक राय होकर उसे किसी काम से अपने घर पर बुलाया एवं घर पर बुलाकर उसे घर के अंदर ले गए और दरवाजा बंद कर लिया।
संदीप खटीक नामक व्यक्ति कमरे में पहले से मौजूद था जिस ने जबरन उसका मुंह बंद कर लिया एवं जबरन बलात्कार करने का प्रयास करने लगा। किसी तरह वह किशोरी उसके चंगुल से छूटी और चिल्लाई जिस कारण संदीप खटीक दरवाजा खोलकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। संदीप खटीक ने कहा कि अगर तुम ने यह बात किसी को बताई तो तुम्हें जान से मार दिया जायेगा। थाना जाखलौन पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर 342 376 511 506 तथा 7 /8 पास्को एक्ट में मामला पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।
तो वहीं एक मां ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर मोटरसाइकिल पर बैठा कर भगा ले जाने का आरोप लगाया है।
तो वहीं एक मां ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर मोटरसाइकिल पर बैठा कर भगा ले जाने का आरोप लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बानपुर के अंतर्गत एक गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को एक तहरीर देकर अवगत कराया कि ग्राम धनगौल निवासी अशोक पुत्र जीवन ने उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा कर उसे बहलाया फुसलाया और एक दिन मौका पाकर उसके गांव के बाहर खेत पर बने घर के पास से मोटरसाइकिल पर बैठा कर रफूचक्कर हो गया । पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर नाबालिग पुत्री की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ 363 366 धाराओं में मामला पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी है ।