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पूरी होगी बेटियों की मनोकामना, बालिका स्वास्थ्य व शिक्षा को लेकर सरकार की अहम पहल

locationललितपुरPublished: May 17, 2019 06:02:03 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

– अब आड़े नहीं आएगी धन की कमी, जन्म पर मनेगी खुशी- पूरे प्रदेश में लागू हुई कन्या सुमंगला योजना

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पूरी होगी बेटियों की मनोकामना, बालिका स्वास्थ्य व शिक्षा को लेकर सरकार की अहम पहल

लखनऊ. समाज में प्रचलित कुरीतियों और भेदभाव के चलते अक्सर बेटियाँ/महिलाएं स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और असमान लिंगानुपात को खत्म करने और बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच में बदलाव लाने के लिए सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। बेटियों और महिलाओं की स्वास्थ्य और शिक्षा की महत्ता को समझते हुए कई विभागों के सहयोग से कन्या सुमंगला योजना के रूप में नयी पहल की जा रही है।
इस योजना से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उन्हें आवश्यक टीके लग जाने से कई जानलेवा बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान होगी। उत्तर प्रदेश शासन की प्रमुख सचिव मोनिका एस. गर्ग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा सहित महिला कल्याण निदेशालय को पत्र जारी कर योजना को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश जारी किया है।
छ्ह श्रेणियों में लागू होगी कन्या सुमंगला योजना:

– बालिका के जन्म होने पर 2 हजार रुपए एकमुश्त
– बालिका के एक वर्ष तक के सभी टीका लग जाने के बाद एक हजार रुपए एकमुश्त
– कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2 हजार रुपए एकमुश्त
– कक्षा छ्ह में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2 हजार रुपए एकमुश्त
– कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरांत 3 हजार रुपए एकमुश्त
– ऐसी बालिकाएं जिन्होने 12वीं पास करके स्नातक अथवा दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो 5 हजार रुपए एकमुश्त
किसको मिलेगा लाभ:

– बालिका का जन्म 1 अप्रैल, 2019 व उसके बाद संस्थागत अथवा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा हुआ हो
– बालिका की जन्म तिथि से छ्ह माह के भीतर आवेदन किया जाना अनिवार्य है
– लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी हो
– पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रुपए तीन लाख हो
– परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा
– लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो ही बच्चे हों
– किसी महिला को दूसरे प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ मिलेगा
– किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और दूसरे प्रसव से दो जुड़वा बालिकाएँ ही होती हैं तो तीनों बालिकाएँ इस योजना की पात्र होंगी
आवश्यक अभिलेख:

– बैंक खाते के पासबुक की छाया प्रति
– निवास प्रमाणपत्र
– फोटो पहचान पत्र
– आय प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

आवेदन करने के लिए आवेदन फार्म खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, जिला परिवीक्षा अधिकारी, कन्या सुमंगला पोर्टल से नि:शुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।

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