एटीसी को आॅरकाॅम व आरटीएल से वसूलने हैं 230 करोड़ रुपए
चालू वित्त वर्ष में ही आरकाॅम दिवालिया होने से जैसे-तैसे बची थी। कंपनी ने दिल्ली हार्इकोर्ट में दी जानकारी में कहा है कि उसके पास 119 खातों में 17.86 करोड़ रुपए बचे हैं। जबकि दूसरी सब्सिडी र्इकार्इं आरटीएल के 25 खातों में 1.48 करोड़ रुपए शेष हैं। अक्टूबर माह में दाखिल किए एफिडेविट में दोनों कंपनियों ने कोर्ट से अपने बैंक स्टेटमेंट जमा करने के लिए कुछ समय मांगा है। इस केस की अगली सुनवार्इ 13 दिसंबर को होगी। टावर कंपनी ने दावा किया है कि आरकाॅम व आरटीएल से उसे एक्जिट फीस आैर सर्विस चार्ज के तौर पर 230 करोड़ रुपए लेने हैं।
1 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था स्टे
गौरतलब है कि फरवरी माह में ही एटाीसी ने आरकाॅम व आरटीएल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी ने यह केस अपना बकाया वसूलने के लिए दायर किया था। हालांकि, आरकाॅम को 1 नवबर तक सुप्रीम कोर्ट से एटीएसी के सभी बकाए पर स्टे मिल गया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवार्इ की तारीख अभी तक तय नहीं हुर्इ है। एटीएस अनुपालन करने के आरोप में आरकाॅम के खिलाफ दिल्ली हार्इकोर्ट में केस दायर किया था।
पहले ही वित्तीय सकंट से गुजर रही कंपनी
बताते चलें घरेलू शेयर बाजार में भी आॅरकाॅम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। मंगलवार को कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर्स में 1.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गर्इ जिसके बाद प्रति शेयर का भाव 13.81 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुआ। इसके पहले ही कंपनी कर्इ अन्यू कानूनी कार्रवार्इयों को सामना कर रही है। बीते दिनों ही आरकाॅम द्वारा रिलायंस जियो इन्फोकाॅम से 18 हजार करोड़ रुपए के सौदे पर भी विवाद खड़ा हो गया था।