एसबीआई आरकॉम को कर्ज देने वाले 37 बैंकों और वित्तीय संस्थानों का प्वउरमुख है। एसबीआई ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) को इस बारे में बताया है कि जब तक सभी कर्जदाताओं में सहमति नहीं बनती, कोई फंड रिलीज नहीं किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार 12 मार्च को होगी, जबकि आरकॉम को 19 मार्च तक एरिक्सन को बकाया रकम का भुगतान करना है। ऐसे में एसबीआई द्वारा रकम न देने पर वह मुश्किल में फंस सकते हैं।
आरकॉम ने एनसीएलएटी को बताया है कि एसबीआई ने लगभग 260 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड रोक रखा है, जिसे सीधे स्वीडन की कंपनी के पास जमा कराया जाना चाहिए। दिवालिया आरकॉम पहले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के पास 118 करोड़ रुपए जमा करा चुकी है। उसे एरिक्सन को पेनाल्टी इंट्रस्ट सहित 453 करोड़ रुपए अदा करने हैं। कंपनी का कहना है कि इनकम टैक्स रिफंड रिलीज होने से उसे भुगतान करने में मदद मिलेगी।