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बीकानेर जमीन मामले में ईडी ने वाड्रा को फिर भेजा नोटिस, राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें

Published: Dec 01, 2018 09:30:43 am

Submitted by:

Saurabh Sharma

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2012 के कोलायत जमीन सौदे की चल रही जांच के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को फिर समन भेजा है।

Robert vadra

बीकानेर जमीन मामले में ईडी ने वाड्रा को फिर भेजा नोटिस, राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2012 के कोलायत जमीन सौदे की चल रही जांच के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को फिर समन भेजा है। सूत्रों से यह जानकारी मिली। ईडी के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “हमने वाड्रा को दिसंबर के पहले सप्ताह में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए फिर फिर समन भेजा है।”

अधिकारी ने कहा कि वाड्रा के एजेंसी के सामने इस महीने पेश होने से विफल रहने पर फिर समन भेजा गया है।अधिकारी ने कहा, “वाड्रा अंतिम दिन खुद पेश नहीं हुए और उन्होंने बदले में अपने कानूनी प्रतिनिधि को दस्तावेज के साथ भेजा। हमने वाड्रा को कहा है कि हम उनसे व्यक्तिगत तौर पर पूछताछ करना चाहते हैं, इसलिए उनको एजेंसी के सामने अवश्य प्रस्तुत होना चाहिए।”

ईडी की कार्रवाई मीडिया की एक रिपोर्ट के बाद हुई है जिसमें कहा गया कि वाड्रा की जमीन खरीदने के लिए कर्ज देने वाली कंपनी को आयकर समाधान आयोग से कर में बड़ी राहत मिली थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीकानेर में वाड्रा की कंपनियों की संलिप्तता वाले विवादित जमीन लेन-देन की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने आयकर समाधान आयोग से भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड से जुड़े मामले की प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा है, जिसने एक कंपनी को वाड्रा की कंपनी की जमीन सात गुने महंगे दर पर अधिग्रहण करने के लिए कर्ज दिया था।

ईडी के अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि एजेंसी ने आयकर समाधान आयोग से उसकी प्रक्रिया का विवरण मांगा है। ईडी राजस्थान के बीकानेर की सीमा पर कोलायत इलाके में कथित जमीन खरीद घोटाले की जांज कर रही है। ईडी के अधिकारी के अनुसार, स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 69.55 हेक्टेयर जमीन 72 लाख रुपये में खरीदकर उसे अलेगेनी फिनलीज को 5.15 करोड़ रुपये में बेचा था जिसमें उसे 4.43 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। धोखाधड़ी के आरोप में राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज मामले में संज्ञान लेते हुए एजेंसी ने धनशोधन कानून के तहत 2015 में एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।

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