scriptश्रीकृष्ण पैनल ने चंदा कोचर को बैंक नियमों के उल्लंघन में दोषी पाया, बैंक ने नौकरी से निकाला | ICICI bank sacks chanda kochha after Srikrishna panel indicts her | Patrika News
कारोबार

श्रीकृष्ण पैनल ने चंदा कोचर को बैंक नियमों के उल्लंघन में दोषी पाया, बैंक ने नौकरी से निकाला

चंदा कोचर को श्रीकृष्ण कमिटी ने अपनी जांच में निजी हितों के लिए बैंक नियमाें के उल्लंघन करने का आरोपी पाया है। इसके बाद बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए नाैकरी से निकाल दिया है। साथ ही बैंक ने उनके मौजूदा व भविष्य में दी जाने वाली सभी सुविधाआें को वापस लेने का फैसला किया है।

नई दिल्लीJan 30, 2019 / 07:46 pm

Ashutosh Verma

चंदा कोचर

श्रीकृष्ण पैनल ने चंदा कोचर को बैंक नियमों के उल्लंघन में दोषी पाया, बैंक ने नौकरी से निकाला

नर्इ दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूराे (सीबीआर्इ) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व प्रमुख चंदा कोचर मामले में एफआर्इआर दर्ज करने के करीब एक सप्ताह बाद इस मामले की जांच कर रही श्रीकृष्णा कमिटी ने उन्हें बैंक नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। इन निष्कर्षां के बाद बैंक ने अपने बयान में कहा, आंतरिक नीतियों के तहत कोचर के बाहर निकलने को ‘टर्मिनेशन फॉर कॉज’ के रूप में माना जाएगा। यह अनिवार्य रूप से किसी भी अवैतनिक राशि, अवैतनिक बोनस या वेतन वृद्धि, बिना लाइसेंस और निहित और अस्पष्ट स्टॉक विकल्प, और चिकित्सा लाभ) के रूप में उनके सभी मौजूदा और भविष्य के अधिकारों काे रिवोक नहीं किया जाएगा।

https://twitter.com/ANI/status/1090602762277023746?ref_src=twsrc%5Etfw

बैंक ने क्या प्रतिक्रिया दी

इसमें अप्रैल 2009 से लेकर मार्च 2018 तक उनको दी जाने वाली सुविधाएं शामिल होंगी। इस रिपोर्ट में चंदा कोचर समेत तीनों अरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसते हुए दिखार्इ दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बयान में कहा है कि रिपोर्ट से निष्कर्ष निकलता है कि चंदा कोचर ने निजी हितों के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने इसके लिए भारतीय नियमाें को ताक पर रखते हुए अपने कार्यकाल के दौरान निजी हितों को देखते हुए फैसला लिया है।


सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश की अध्यक्षता में कमिटी का हुआ था गठन

गौरतलब कि वीडियोकाॅन को 3,250 करोड़ रुपए के लोन को चंदा कोचर ने साल 2012 में सैंक्शन किया था। बाद में व्हिसिलब्लोवर द्वारा इस मामले को सामने लाने के बाद चंदा कोचर पर अारोप लगा था कि उन्होंने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए यह लोन सैंक्शन किया था। जांच में पता चला था कि उनके पति दीपक कोचर आैर वीडियोकाॅन के प्रमुख प्रोमोटर वेणुगोपाल धूत की साझेदारी न्यूपावर रिन्युएबल्स में है। मार्च 2018 में सीबीआर्इ ने इस मामले में प्रीलीमनरी जांच शुरू किया था जिसमें दीपक कोचर आैर वेणुगोपाल धूत की जांच की जा रही थी। वीडियोकाॅन ग्रुप को उधारकर्ताआें की एक कंसोर्टियम ने 40,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था। जून 2018 में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश श्रीकृष्ण के अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था।


तीसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 3 फीसदी घटा

बुधवार को आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने दिसंबर 2018 की तिमाही का नतीजा भी जारी किया है। दिसंबर 2018 में समाप्त तिमाही के दौरान 2.7 फीसदी की कमी के साथ 1,604.91 करोड़ रुपए का स्टैंडअलोन मुनाफा दर्ज किया। वहीं इससे एक साल पहले समान अवधि के दौरान बैंक का प्रॉफिट 1650 करोड़ रुपए रहा था। बैंक द्वारा बुधवार को जारी नतीजे में ये बातें सामने आई हैं। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी बयान के मुताबिक, अक्टूबर-दिसंबर, 2018 तिमाही के दौरान बैंक की कुल इनकम 20,163.25 करोड़ रुपए रही, जबकि एक साल पहले समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 16,832.22 करोड़ रुपए रही थी।

Read the Latest Business News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले Business news in hindi की ताज़ा खबरें हिंदी में पत्रिका पर।

Home / Business / श्रीकृष्ण पैनल ने चंदा कोचर को बैंक नियमों के उल्लंघन में दोषी पाया, बैंक ने नौकरी से निकाला

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो