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आधार लिंक करने की बढ़ेगी तारीख, अब इस तारीख तक कर सकेंगे ये सारे काम

अब इस तारीख तक कर सकेंगे ये जरूरी काम

Dec 07, 2017 / 12:31 pm

ashutosh tiwari

Aadhar card

aadhar machine

नई दिल्ली। आधार से जरूरूी सेवाओं और स्कीम्स को जोड़ने की तारीख बढ़ सकती है। अब आप 31 मार्च 2018 तक अपने आधार को जरुरी सेवाओं से लिंक कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार आधार लिकिंग की डेट 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने को तैयार है। केंद्र सरकार ने आधार से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्‍यीय बेंच से कहा कि‍ समय सीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान वकील श्‍याम दीवान ने अदालत के समक्ष इस बात का जि‍क्र कि‍या कि‍ वि‍भि‍न्‍न सेवाओं व जरूरी दस्तावेज को आधार से लिंक करने की डेडलाइन खत्‍म होने जा रही है इसलि‍ए उनके मामले में अंतरि‍म राहत के लि‍ए सुनवाई की जाए।
फोन को लिंक करने की सीमा नहीं बढ़ेगी
आधार को फोन से लिंक करने की सीमा 6 फरवरी ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाने में असमर्थता की ओर इशारा कि‍या। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि‍ 131 सेवाओं के संदर्भ में नोटि‍फि‍केशन जारी कि‍या जाएगा।
इन्हे नहीं करना होगा आधार से लिंक
देश में आधार से जुड़े सभी फैसले लेने वाला प्राधिकरण यूआईडीएआई ने अप्रवासी भारतीय लोगों को उनके आधार को बैंक खातों से जोडऩे को लेकर एक अहम फैसला लिया है। यूआईडीएआई ने अपने फैसले में कहा है कि, अप्रवासी भारतीय लोगों को अपने आधार से बैंक खाते और दूसरी सेवाओं से जोडऩा अनिवार्य नहीं है। प्राधिकरण ने कई कार्यालयों और एजेंसियों को ऐसे लोगों की स्थिति की पुष्टि करने के लिए एक विशेष व्यवस्था तैयार करने को कहा है। यूआईडीआई ने ये भी कहा है कि, मनी लॉड्रिंग नियम 2017 और आयकर अधिनियम के तहत केवल उन्ही लोगों को बैंक खातों और पैन कार्ड को आधार से जोडऩा अनिवार्य है, जो इस नामांकन के लिए पात्र है। प्राधिकरण ने ये भी कहा कि, आधार एक दस्तावेज के रूप में केवल उन लोगों सें मांगा जा सकता है जो आधार अधिनियम के लिए पात्र है।

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