आधार को फोन से लिंक करने की सीमा 6 फरवरी ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाने में असमर्थता की ओर इशारा किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 131 सेवाओं के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
देश में आधार से जुड़े सभी फैसले लेने वाला प्राधिकरण यूआईडीएआई ने अप्रवासी भारतीय लोगों को उनके आधार को बैंक खातों से जोडऩे को लेकर एक अहम फैसला लिया है। यूआईडीएआई ने अपने फैसले में कहा है कि, अप्रवासी भारतीय लोगों को अपने आधार से बैंक खाते और दूसरी सेवाओं से जोडऩा अनिवार्य नहीं है। प्राधिकरण ने कई कार्यालयों और एजेंसियों को ऐसे लोगों की स्थिति की पुष्टि करने के लिए एक विशेष व्यवस्था तैयार करने को कहा है। यूआईडीआई ने ये भी कहा है कि, मनी लॉड्रिंग नियम 2017 और आयकर अधिनियम के तहत केवल उन्ही लोगों को बैंक खातों और पैन कार्ड को आधार से जोडऩा अनिवार्य है, जो इस नामांकन के लिए पात्र है। प्राधिकरण ने ये भी कहा कि, आधार एक दस्तावेज के रूप में केवल उन लोगों सें मांगा जा सकता है जो आधार अधिनियम के लिए पात्र है।