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Misbranding case : कोका-कोला पर जुर्माना, सलमान बरी

Published: Feb 19, 2016 02:25:00 pm

Misbranding के मामले में कोका-कोला कंपनी समेत चार पक्षकारों पर कोर्ट ने 12 लाख रूपए का जुर्माना किया है

Coca Cola

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गुना। मध्यप्रदेश के गुना जिले की एक अदालत ने Misbranding के मामले में कोका-कोला कंपनी की को-ब्रांड थम्स अप समेत चार पक्षकारों पर 12 लाख रूपए का जुर्माना किया है। वहीं इस मामले में अभिनेता सलमान खान को बरी कर दिया गया है। गुना के अतिरिक्त कलेक्टर की अदालत की ओर से कल दिए निर्णय में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नियाज अहमद ने नोटिस के जवाब में सलमान खान की ओर से भेजे गए उत्तर को स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया।

सलमान ने नोटिस के जवाब में कहा था कि उत्पाद कंपनी बनाती है और इसलिए उसमें किसी प्रकार की मिसब्रांडिंग की जिम्मेदारी कंपनी की है, न की इसका प्रचार करने के नाते उनकी। उत्पाद का प्रचार करने पर इस मामले में सलमान को भी आरोपी बनाया गया था।

वहीं एडीएम न्यायालय में इस मामले में आरोपी बनाए गए चार लोगों हिन्दुस्तान कोका-कोला कंपनी के क्वीलिटी मैनेजर राजकुमार टिन्कर व अनीत कुमार, रूठियाई निवासी अनिल अग्रवाल तथा संचालक लक्की बग्गा ट्रांसपार्ट कंपनी पर अपमिश्रण के आरोप में 3-3 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है।

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