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जेल जाने से बचने के लिए अंबानी के पास है सिर्फ एक दिन, कल तक देने होंगे 453 करोड़ रुपए

locationनई दिल्लीPublished: Mar 18, 2019 01:22:40 pm

Submitted by:

Shivani Sharma

अनिल अंबानी को 19 मार्च तक एरिक्सन को 453 करोड़ रुपए का भुगतान करना है।
आरकॉम के खाते में मौजूद 259 करोड़ रुपए रिलीज करवाने की कोशिश नाकाम रही।
अगर अनिल अंबानी इसका भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा।

anil ambani

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नई दिल्ली। हाल ही में हुए एरिक्सन मामले का भुगतान करने के लिए अब अनिल अंबानी के पास सिर्फ एक दिन का समय बचा हुआ है। अनिल अंबानी को 19 मार्च तक एरिक्सन को 453 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। अगर अनिल अंबानी इसका भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के मुताबिक उन्हें एरिक्सन कंपनी को यह भुगतान करना था, जिसके लिए उनको 4 सप्ताह का समय दिया गया था।


NCLT ने जारी किया था निर्देश

एरिक्सन का बकाया चुकाने के लिए अनिल अंबानी को उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय-सीमा समाप्त होने से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ( NCLT ) ने शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ( SBI ) को 259 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड जारी करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। एनसीएलएटी ने कहा कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जब तक शीर्ष अदालत का कोई आदेश नहीं आता तब तक वह किसी को फंड संबंधी निर्देश नहीं देगा।


46 हजार करोड़ का है कर्ज

आपको बता दें कि आरकॉम पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों का 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इन सभी परेशानियों के बीच अनिल अंबानी ने इनकम टैक्स रिफंड से मिली रकम रिलीज करवाने की मांग की थी, जिसका एसबीआई समेत कई बैंकों ने विरोध किया था।


चेयरमैन ने दी जानकारी

एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय और सदस्य (न्यायिक) न्यायमूर्ति बंसी लाल भट्ट की पीठ ने कहा, ‘दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता की धारा 61 के तहत दायर अपील में किसी भी पक्ष को निपटान के बारे में निर्देश नहीं दिया जा सकता। विशेष रूप से तीसरे पक्ष को ऐसा करने को नहीं कहा जा सकता जिससे अन्य पक्षों के बीच निपटान हो सके।’


रिलायंस कम्युनिकेशंस के वकील ने दी जानकारी

इसके साथ ही पीठ ने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीएलएटी उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किए जाने तक 30 मई, 2018 के अंतरिम आदेश को हटा नहीं रहा है और न ही किसी राशि को वापस करने के बारे में कोई अंतरिम आदेश जारी कर रहा है। आरकॉम के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि कंपनी एरिक्सन को 453 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए शेष राशि कर्ज लेगी। आरकॉम पहले ही एरिक्सन को 118 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है।

( इस न्यूज का कुछ भाग एजेंसी से लिया गया है। )

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