scriptSC से मिले झटके के बाद अनिल अंबानी ने लिया फैसला, ये है रिलायंस कैपिटल का प्रस्ताव | Reliance capital planned this after SC ordered Anil Ambani | Patrika News

SC से मिले झटके के बाद अनिल अंबानी ने लिया फैसला, ये है रिलायंस कैपिटल का प्रस्ताव

locationनई दिल्लीPublished: Feb 21, 2019 02:48:01 pm

Submitted by:

Dimple Alawadhi

– अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली वित्तीय सेवा कंपनी रिलायंस कैपिटल ने प्रस्ताव मांगा है।
– रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए कहा।
– अंबानी ने जापानी कंपनी से 42.88 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव आमंत्रित किया है।

Anil Ambani

SC से मिले झटके के बाद अनिल अंबानी ने लिया फैसला, ये है रिलायंस कैपिटल का प्रस्ताव

नई दिल्ली। आज अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली वित्तीय सेवा कंपनी रिलायंस कैपिटल ने रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस से प्रस्ताव मांगा है। रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड दोनों कंपनियों का संयुक्त उपक्रम है। कंपनी में जापान की निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस की 42.88 फीसदी और रिलायंस कैपिटल की 42.9 फीसदी हिस्सेदारी है।

यह भी पढें: अनिल अंबानी को SC का झटका, एरिक्सन को नहीं दिए 450 करोड़ तो होगी जेल


रिलायंस कैपिटल ने दी जानकारी

शेयर बाजार को दी गई जानकारी में रिलायंस कैपिटल ने बताया कि उसने इस संयुक्त उद्यम में भागीदार जापानी कंपनी से 42.88 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव आमंत्रित किया है। कंपनी ने कहा कि वह बाकी सूचना उपयुक्त समय पर जारी करेगी। गौरतलब है कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाला रिलायंस समूह अपने ऊपर कर्ज का बोझ घटाने के लिए अपनी कुछ परिसंपत्तियों को बाजार में भुना रहा है।

यह भी पढें: रिलायंस पावर में इन निवेशकों ने दिखाई रुचि, ये है 2500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना


SC ने दिया था ये आदेश

कल उच्चतम न्यायालय ने आरकॉम पर बकाए के भुगतान संबंधी एक मामले में चेयरमैन अनिल अंबानी एवं अन्य दो को न्यायालय का आदेश नहीं मानने पर कड़ी फटकार लगायी थी। शीर्ष अदालत ने आरकॉम को एरिक्सन का 453 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि चार सप्ताह के भीतर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया जाता है तो उन्हें तीन महीने जेल की सजा भुगतनी होगी।

(ये कॉपी भाषा से ली गई है।)


Read the Latest Business News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले Business News in Hindi की ताज़ा खबरें हिंदी में पत्रिका पर।

 

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो