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विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई फिर टली, 13 अगस्त को हो सकती है अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई को फिर टाला
इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट भी याचिका को खारिज कर चुका है

Aug 02, 2019 / 01:43 pm

Shivani Sharma

Vijay Mallya

नई दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई को एक बार फिर टाल दिया है। इस याचिका पर अब सुनवाई 13 अगस्त को होगी। विजय माल्या ने अपनी और रिश्तेदारों की संपत्ति की कुर्की पर रोक लगाने की मांग की थी। माल्या की इस याचिका पर सुनवाई आज यानी शुक्रवार को होनी थी, जिसको टाल दिया गया है। इससे पहले माल्या इस संबध में बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर चुका है, जिसको कोर्ट ने 11 जुलाई को खारिज कर दिया था।


सरकार से की अपील

आपको बता दें कि विजय माल्या ( vijay mallya ) ने अपील की थी कि सरकारी एजेंसियों को उसके या संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से तब तक रोका जाए जब तक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला न आए। माल्या ने कहा कि सरकार सिर्फ किंगफिशर कंपनी से संबंधित संपत्ति ही कुर्क की जाए। उसकी निजी और पारिवारिक संपत्ति को कुर्क न किया जाए।


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9 हजार करोड़ लेकर हुआ फरार

माल्या भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपये लेकर फरार हुआ था, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court ) ने विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय देश-विदेश में उसकी संपत्तियां अटैच कर चुका है। माल्या मार्च 2016 में वह लंदन भाग गया था, जिसके बाद से लगातार उस पर केस चल रहा है और उसकी कई जगह की संपत्ति को भी सरकार के द्वारा जब्त किया जा चुका है। लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने पिछले साल दिसंबर में माल्या के प्रत्यर्पण का फैसला सुनाया था।


जल्द भारत वापस लाएगी सरकार

विजय माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक वह हाथ नहीं आया है। विजय माल्‍या ( Liqor King Vijay Mallya ) का प्रत्यर्पण होने पर उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा।


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बैंक नहीं लेना चाहता है पैसा

माल्या लगातार ट्वीट कर यह कह रहा है कि वह बैंकों और किंगफिशर एयरलाइन कर्मचारियों का एक-एक रुपया लौटाने को तैयार है, लेकिन बैंक उससे पैसे लेने के लिए ही नहीं तैयार हैं। माल्या का कहना है कि सरकार उसकी सभी संपत्तियों को सीज न करे।

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