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विजय माल्या के जब्त शेयरों के पैसे को एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा सुरक्षित, सरकार करेगी पैसे का बंटवारा

Published: Mar 29, 2019 03:46:13 pm

Submitted by:

Shivani Sharma

हाल ही में विजय माल्या के शेयरों को बेचा गया है।
विजय माल्या के पास यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड ( UBHL ) के 74 लाख शेयर थे।
इन शेयरों की बिक्री की गई है और इसकी बिक्री से 1008 करोड़ रुपए मिले हैं।

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विजय माल्या के जब्त शेयरों के पैसे को एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा सुरक्षित, सरकार करेगी पैसे का बंटवारा

नई दिल्ली। हाल ही में विजय माल्या के शेयरों को बेचा गया है। विजय माल्या के पास यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड ( UBHL ) के 74 लाख शेयर थे, जिसकी बिक्री की गई है और इसकी बिक्री से मिले 1008 करोड़ रुपए को एक एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। इन शेयरों को डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, बेंगलुरु में बेचा गया था। शेयरों को बेचने के बाद इसके पैसे को और एस्क्रो को भी यही कंपनी मैनेज करेगी।


कई दावेदार आए सामने

शेयरों को बेचने के बाद माल्या के कई दावेदार सामने आए है और उनकी ओर से कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसके कारण इस मामले को निपटने में अभी समय लग सकता है। इसके साथ ही अभी तक ये भी साफ नहीं हुआ है कि शेयरों की बिक्री से आई रकम का क्या किया जाएगा। इसको लेकर भी अभी विचार चल रहा है।


अधिकारी ने दी जानकारी

एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ‘ऐसी हालत में शेयर बिक्री से हासिल पैसा कंपनीज एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत बांटा जाएगा, न कि रिकवरी ऑफ मनी अंडर द रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट के तहत।’ इसके सात ही अधिकारी ने कहा कि ऐसे हालातों को देखते हुए पहले सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स जैसी सराकारी रकम का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाएगा। दूसरे अनसिक्योर्ड लेंडर्स की तरह उसके बाद बैंकों को पैसा मिलेगा।’


केंद्र सरकार के हाथ में हैं अधिकार

PMLA एक्ट के नियमों के अनुसार आपको बता दें कि जब भी किसी संपत्ति को जब्त किया जाता है तो उसके बाद ऐसी प्रॉपर्टी पर सभी अधिकार और टाइटल केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं और उनके बारे में केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। वहीं, एक सीनियर बैंक अधिकारी ने बताया कि ‘लीगल एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है कि ईडी के पास प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार है, लेकिन वह ऐसी प्रॉपर्टी जब्त नहीं कर सकता है, जिस पर किसी और का अधिकार पहले हो।’

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