लंदन की कोर्ट ने दी है संपत्ति जब्त करने की अनुमति बीते सप्ताह लंदन के कोर्ट ने भारत के 13 बैंकों के कंसाॅर्टियम की याचिका पर विजय माल्या की लंदन स्थित संपत्तियों की तलाशी लेने आैर उन्हें जब्त करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ब्रिटेन के प्रवर्तन अधिकारी माल्या की संपत्तियों की तलाशी ले सकती हैं, लेकिन इस दौरान बिना इजाजत बल प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि संपत्ति जब्त करने का आदेश केवल बकाए की रकम की वसूली के संबंध में दिया गया है।
माल्या के पास है यह संपत्ति खबरों के अनुसार माल्या के पास ब्रिटेन में नाममात्र की संपत्ति है। विजय माल्या ने कहा है कि ब्रिटेन का फैमिली लैविश रेजिडेंस , लग्जरी कंट्री रजिडेंस और लंदन का घर उनके बच्चों और परिवार के नाम पर है। एेसे में जांच एजेंसियां या प्रवर्तन अधिकारी इन संपत्तियों को छू भी नहीं सकते हैं। माल्या ने एक एजेंसी से बातचीत में कहा है कि वह ब्रिटेन की अपनी सारी संपत्ति सौंपने के लिए तैयार हैं। माल्या का कहना है कि उन्होंने अपनी संपत्ति के संबंध में कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसके संबंध में ही कोर्ट ने आदेश दिया है। माल्या ने कहा है कि उनके नाम पर सिर्फ कुछ कारें, ज्वैलरी है जिसे वह प्रवर्तन अधिकारियों को सौंपने को तैयार है। प्रवर्तन अधिकारी तारीख और जगह बताएं, वह खुद इस संपत्ति को प्रवर्तन अधिकारियों को सौंप देंगे।