CCI ने सितंबर 2022 में लगाया था जुर्माना, अब खारिज हुई अपील-
गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना भारतीय प्रतिस्पर्धाद आयोग (CCI) द्वारा लगाया गया है। यह जुर्माना पिछले साल सितंबर के महीने में लगाया गया था। इस जुर्माने के खिलाफ गूगल ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) में अपील दायर की थी। लेकिन बुधवार गूगल की यह अपील खारिज हो गई। NCLAT ने कहा कि गूगल को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा।
एंड्रॉईड मोबाइल उपकरणों से जुड़ा है मामला-
दरअसल बुधवार को एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने गूगल को सीसीआई के आदेश का पालन करने और 30 दिनों में राशि जमा करने का निर्देश दिया। बताते चलें कि सीसीआई ने 30 अक्टूबर, 2022 को एंड्रॉईड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
गैरकानूनी कामों में शामिल होने से बचने की हिदायत-
प्रतियोगिता पर नजर रखने वाली संस्था ने इंटरनेट की दिग्गज कंपनी को विभिन्न अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं में शामिल होने से बचने के लिए भी कहा था। गूगल ने एनसीएलएटी के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी थी, जो सीसीआई द्वारा पारित आदेशों पर एक अपीलीय प्राधिकरण है। अब एनसीएलएटी से अपील खारिज होने के बाद गूगल का अगला कदम क्या होता है यह आने वाला वक्त बताएगा।
गूगल पर क्यों लगा इतना बड़ा जुर्माना-
गूगल पर आरोप है कि इसने एंड्रॉयड इकोसिस्टम में अपनी पॉजीशन का गलत फायदा उठाया। CCI ने इस पर प्ले स्टोर पॉलिसी से रिलेटेड एंटी-कंपीटिटिव प्रैक्टिस के लिए फाइन लगाया है। गूगल प्ले स्टोर पॉलिसी की वजह से मार्केट में रिलीज होने ऐप्स से गूगल को फायदा मिलता है। इससे पहले गूगल पर 2017 में यूरोपीय संघ के मामले में 4 अरब यूरो से अधिक का जुर्माना लगा था। जिसका कंपनी ने भुगतान भी किया था।