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एक करोड़ रुपए तक का काम बिना टेंडर के, यूपी में जरनल को 10% आरक्षण

locationलखनऊPublished: Jan 18, 2019 04:02:59 pm

Submitted by:

Anil Ankur

10 प्रतिशत होगा आरक्षण- 14 जनवरी से इसे लागू किया जाएगा

CM yogi

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में फैसला किया गया कि केन्द्र सरकार के सामान्य जाति को आरक्षण दिए जाने के निर्णय को अब यूपी में भी लागू किया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में यूपी में गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव पर फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए अध्यादेश के मसौदे को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत गरीब सवर्णों को शिक्षा व नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
इसका विस्तार से प्रस्ताव तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में जिस भी सवर्ण की सालाना आय आठ लाख रुपए से कम होगी उसे यहां आरक्षण मिलेगा। जिन जिन विभागों में आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है उनसे विभागों में रिक्त पदों की सूची भी शासन ने तलब की है।
कैबिनेट के प्रस्तावों पर विस्तार से बताते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि आज हुई बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा सवर्णों के 10त्न आरक्षण का 14 जनवरी 2019 से उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद के बाबत सरकार ओडीओपी के विपरण प्रोत्साहन के संबंध में प्रस्ताव पास किया है। इससे उद्यमियों और कास्तकारों को लाभ मिलेगा।

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि वेतन समिति 2016 की प्रथम प्रतिवेदन सातवां वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय उत्तर प्रदेश सेतु निगम में नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक एवं अन्य भत्तों की सुविधाओं के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। अब इससे कर्मचारियों को खासा लाभ मिलने की संभावना है।
प्रदेश मंत्रिपरिषद ने चंदौली के अंतर्गत तहसील मुगलसराय का नाम तहसील पंडित दीनदयाल नगर किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास किया है। अब मुगलसराय तहसील पंडित दीन दयाल उपाध्याय तहसील के नाम से जानी जाएगी। इसके अलावा लखनऊ के गांव
कनौसी तहसील सदर लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की जमीन को जनहित पर लोक निर्माण विभाग को जमीन स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। यह जमीन सड़क निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दी गई है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इसी प्रकार गोरखपुर के ग्राम झूलनी पुर जनपद महाराजगंज में सिंचाई विभाग के रिक्त पड़ी भूमि सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर को ट्रांसफर किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। उन्होंने बताया कि डॉ. राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.00 क्यूसेक क्षमता के 2000 नवीन नलकूपों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। उत्तर प्रदेश की सिंचाई और पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों 1101 असफल राजकीय नलकूपों के पुन: निर्माण और आधुनिकरण की परियोजना का प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव में आए काम की लागत 28325.53 लाख है ।
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली 1975 की प्रथम अनुसूची में 17 वें संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ । नागरिक उड्डयन निदेशालय के भत्तो के पुन: निर्धारण का प्रस्ताव पास हुआ। उन्होंने बताया कि यूपी के पायलटों को भत्ते के समान पांच हजार रुपए हर उड़ान भत्ता दिया जाएगा। उनके टाइप फोर और टाइप 5 के आवास की सुविधा भी दी जाएगी। पायलटों को लास आफ लाइसेंस के लिए 60 लाख रुपए की व्यवस्था भी सरकार ने की है।
प्रदेश सरकार के एक और महत्वपूर्ण फैसले के मुताबिक मंत्री को अधिकार दे दिया गया है कि वह एक करोड़ रुपए तक का काम बिना टेंडर के करवा सकेगा। इसके पहले 25 लाख रुपए तक के काम का ही अधिकार दिया गया था। इससे मंत्रियों के पास काम कराने वालों की भीड़ बढ़ जाएगी।
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