केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई इंडेक्स नंबर के आधार पर अपने कर्मियों के महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत यानी DR में वृद्धि करती है। पहली बार यह वृद्धि 1 जनवरी को होती है और दूसरी बार 1 जुलाई से लागू होती है। आम तौर पर केंद्र के बराबर ही राज्य सरकार भी DA और DR में वृद्धि करती है।
DA और DR में 4 फीसदी बढ़ोतरी की हुई घोषणा
केंद्र सरकार ने 24 मार्च को DA और DR में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है। यूपी में भी शासन ने इसके हिसाब से गणना कर ली है। यहां भी DA और DR को मूल वेतन पर 38% से बढ़ाकर 42%किया जाएगा। इससे सरकार को अपने कर्मियों और पेंशनरों पर प्रति माह 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
केंद्र सरकार ने 24 मार्च को DA और DR में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है। यूपी में भी शासन ने इसके हिसाब से गणना कर ली है। यहां भी DA और DR को मूल वेतन पर 38% से बढ़ाकर 42%किया जाएगा। इससे सरकार को अपने कर्मियों और पेंशनरों पर प्रति माह 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
IAS अधिकारियों के मामले में यह किया गया है आदेश जारी
यह वृद्धि 1 जनवरी से लागू होनी है, फिलहाल DA का एरियर पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे राज्य कर्मियों के जीपीएफ खाते में भेजा जाता रहा है। जबकि नई पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे कर्मियों के लिए उस मूल्य की एनएससी खरीदनी होती है। नए प्रावधानों के तहत जीपीएफ में साल में पांच लाख रुपये से अधिक राशि जमा नहीं की जा सकती है। IAS अधिकारियों के मामले में यह आदेश जारी कर दिया गया है।
यह वृद्धि 1 जनवरी से लागू होनी है, फिलहाल DA का एरियर पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे राज्य कर्मियों के जीपीएफ खाते में भेजा जाता रहा है। जबकि नई पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे कर्मियों के लिए उस मूल्य की एनएससी खरीदनी होती है। नए प्रावधानों के तहत जीपीएफ में साल में पांच लाख रुपये से अधिक राशि जमा नहीं की जा सकती है। IAS अधिकारियों के मामले में यह आदेश जारी कर दिया गया है।
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