scriptआंगनबाड़ियों का इंतजार हुआ खत्म, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में लिया बड़ा फैसला | 22 Thousand anganwadi recruitment in uttar pradesh | Patrika News

आंगनबाड़ियों का इंतजार हुआ खत्म, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में लिया बड़ा फैसला

locationलखनऊPublished: Jun 04, 2018 08:46:15 am

उत्तर प्रदेश में जल्द ही 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी।

lucknow

आंगनबाड़ियों का इंतजार हुआ खत्म, हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में लिया बड़ा फैसला

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में जल्द ही 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती के मामले में स्पष्ट किया है कि मौजूदा समय में लंबित याचिका पर कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में 5 साल से रुकी 22 हजार आगनबाड़ीयों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। मामले में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा वा न्यायमूर्ति संजय हरदौली की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है कि प्रांतीय बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्याण एसोसिएशन की ओर से 2013 में याचिका दायर की गई थी।

एसोसिएशन की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में आरक्षण लागू न करने व उसके सदस्यों को भर्ती में शामिल करने का आग्रह किया गया था। वहीं इस मामले को टालने का विरोध राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता कुलदीप त्रिपाठी ने यह कहते हुए किया कि मौजूदा समय में कोई स्थगनादेश नहीं है। उन्होंने बताया कि यह मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया था और वहां से फिर हाई कोर्ट में वापस निस्तारण के लिए भेज दिया गया है। मामले में कई बार नई-नई तारीख की दी गई हैं लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती नहीं हो सकी।

यह भी पढ़ें – बाल विवाह की सूचना पर मचा हड़कंप, 14 वर्षीय बालिका का रुकवाया विवाह

अदालत के आदेश के मुताबिक देखने से यह पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस होने के बाद हाई कोर्ट ने कोई स्थगनादेश नहीं दिया है। याची के अधिवक्ता ने पत्रकारों की दलील का विरोध करते हुए खुद पूरक हलफनामे के साथ दस्तावेज दाखिल करने का आग्रह किया है। इस पर अदालत ने याची के वकील को 1 सप्ताह का समय दिया है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो