दरअसल, ये अभ्यर्थी अंतिम सूची में शामिल थे लेकिन इनमें से कुछ काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके तो कुछ के अभिलेख ऑनलाइन आवेदन और मेल अभिलेख से अलग थे। इस वजह से करीब एक हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। परिषद सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन से मेल नहीं खा रहे हों उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत न किया जाए। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने अर्चना सिंह मामले में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सुधार करने का अवसर देने का आदेश दिया था लेकिन उसके लिए अब तक वेबसाइट खोली नहीं जा सकी है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि नियुक्ति पाने वाले 30235 अभ्यर्थियों को बीएसए कार्यालय में ही ज्वाइन कराया जा रहा है।