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यूपी में 15 फीसदी मरीज ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित, सबसे ज्यादा केस लखनऊ में, कोविड के कुल मामले 3000 पार

locationलखनऊPublished: Jan 05, 2022 03:11:09 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूपी के 10 जिलों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। यहां 15 फीसदी मरीज ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित मिले हैं। कुल 205 सैंपल सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिनमें 31 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है।

31 omicron cases in UP new covid guidelines to be imposed from 6 Jan

31 omicron cases in UP new covid guidelines to be imposed from 6 Jan

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूपी के 10 जिलों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। यहां 15 फीसदी मरीज ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित मिले हैं। कुल 205 सैंपल सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिनमें 31 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दरअसल, मंगलवार को ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आए थे। नए वैरिएंट में जद में आले वाले कुल मरीजों की संख्या 31 पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी लखनऊ से हैं। वहीं, राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3,173 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। यह नियम छह जनवरी से लागू होंगे।
मंगलवार को यूपी में ओमिक्रॉन के 23 नए मामले आए। इनमें लखनऊ से आठ, मेरठ से पांच, गाजियाबाद से तीन, मुरादाबाद, कानपुर, आगरा से दो-दो और महाराजगंज से एक केस शामिल है। इससे पहले रायबरेली से एक, गाजियाबाद से दो, मुजफ्फरनगर से तीन, गौतमबुद्ध नगर से एक ओमिक्रॉम के मामले सामने आए थे। इस तरह से यूपी के 10 जिलों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है।
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योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम को लखनऊ में टीम 9 के साथ हाई लेवल मीटिंग की गई। कोरोना नियंत्रण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके नियम छह जनवरी से लागू हो रहे हैं।
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यह है गाइडलाइन

– प्रदेश में 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 14 जनवरी तक बंद।

– किसी भी जिले में एक हजार से अधिक कोविड एक्टिव केस मिलने पर नाइट कर्फ्यू की अवधि दो घंटे तक बढ़ाया जाएगा। यह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा।
– शादी समारोह में बंद स्थान में एक समय पर 100 से ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं।

– सिनेमाहॉल, बैंक्वेट, रेस्टोरेंट व सार्वजनिक स्थल पर 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ काम होगा।
– स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क बंद रहेंगे।

– सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों, स्मारक, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां में बिना स्क्रीनिंग/सैनिटाइजेशन के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

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