लखनऊ

आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के 53 हजार रिक्त पदों के लिए दोबारा करना पड़ सकता है आवेदन, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

अधिकारियों की हड़बड़ी के चलते आंगनबाड़ी के 53 हजार रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती लटक सकती है। भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। ज्यादातर जिलों में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इस संबंध में हाईकोर्ट में ईडब्ल्यूएस श्रेणी को आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है।

लखनऊNov 16, 2021 / 12:16 pm

Prashant Mishra

लखनऊ. बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद के लिए हुए आवेदनों में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है। इसके बाद आप 53 हजार पदों पर दोबारा से आवेदन मांगे जा सकते हैं। बताते चलें पिछले दिनों भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था जिसके लिए आवेदन पूरे हो चुके हैं लेकिन इस आवेदन में ईडब्ल्यूएस को लेकर प्रमाण पत्र नहीं लिए गए हैं।
विभाग के अधिकारियों की हड़बड़ी के चलते आंगनबाड़ी के 53 हजार रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती लटक सकती है। भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। ज्यादातर जिलों में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इस संबंध में हाईकोर्ट में ईडब्ल्यूएस श्रेणी को आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है।
आंगनबाड़ी व सहायिकाओं के 53 हजार रिक्त पद हैं। सरकार के निर्देशों पर विभाग ने 29 जनवरी 2021 को शासनादेश जारी कर जिले स्तर पर चयन समिति गठित कर आवेदन के लिए विज्ञापन देने को कहा था। हालांकि, इसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण देने की बात थी लेकिन पोर्टल पर अपलोड ऑनलाइन आवेदन के प्रारूप में इस वर्ग का कॉलम नहीं दिया गया। लिहाजा इस श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं कर पाए। अब जब हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं तो दुबारा से अभ्यर्थियों को आवेदन करना पड़ सकता है।
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