सरकार ने कोर्ट में दिया जवाब
कोर्ट में सामान्य कैडेगरी के अभ्यर्थियों का पक्ष एडवोकेट अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने रखा। इस पर सरकार की तरफ से जवाब आया है। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एक क्वालीफाइंग एग्जाम है। इसमें मिली अंकों की छूट या रिजर्वेशन अध्यापक भर्ती परीक्षा के चरणों में लागू नहीं होते।
सरकार के वकील के जवाब में एडवोकेट त्रिपाठी ने कहा कि जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचर भर्ती का हिस्सा नहीं है तो इस एग्जाम में अंकों में छूट किस आधार पर दिया जा रहा था? सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।