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UP असिस्टेंट टीचर भर्ती : फैसला सुरक्षित, रिजर्व कैटेगरी को दोहरे आरक्षण का आरोप

locationलखनऊPublished: Dec 09, 2022 07:27:04 pm

Submitted by:

Gopal Shukla

सरकारी वकील की तरफ से बताया गया कि शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 के हिसाब से हो रही है।

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69000 असिस्टेंट टीचर भर्ती भर्ती मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। केस इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को सिंगल बेंच में हुई।

शिक्षक भर्ती मामला जज ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ में है। जनरल कैटेगरी के आवेदकों ने याचिका दाखिल की है। इसी पर गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि रिजर्वड कैटगरी के कैंडीडेट्स को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में मिले अंकों में दोहरा आरक्षण दिया गया।

सरकार ने कोर्ट में दिया जवाब
कोर्ट में सामान्य कैडेगरी के अभ्यर्थियों का पक्ष एडवोकेट अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने रखा। इस पर सरकार की तरफ से जवाब आया है। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एक क्वालीफाइंग एग्जाम है। इसमें मिली अंकों की छूट या रिजर्वेशन अध्यापक भर्ती परीक्षा के चरणों में लागू नहीं होते।

सरकार के वकील के जवाब में एडवोकेट त्रिपाठी ने कहा कि जब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचर भर्ती का हिस्सा नहीं है तो इस एग्जाम में अंकों में छूट किस आधार पर दिया जा रहा था? सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

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